निर्धारित तिथि में राशि जमा न करने पर 12 प्रतिशित ब्याज के साथ हाउस आफ कार्स को 1 लाख 34 हजार 485 रुपए का नोटिस जारी
ग्वालियर -नगर निगम की विज्ञापन शाखा से बिना अनुमति लिए अवैध रूप से फ्लेक्स लगाकर विज्ञापन करने को लेकर छप्परवाला पुल स्थित हाउस आफ कार्स, कार एसेसरीज को रु 1,34,000 (एक लाख चैतीस हजार रू) जमा करने का नोटिस जारी किया गया था,
लेकिन उनके द्वारा राशि निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें सात दिवस में 1,34,485- (एक लाख चैंतीस हजार 485 रू) जमा करने के निर्देश दिए गए।
सहायक नोडल अधिकारी विज्ञापन शाखा संदीप शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम आयुक्त किशोर कन्याल के निर्देश पर अपर आयुक्त आरके श्रीवास्तव, उपायुक्त सुनील चैहान के मार्गदर्शन में छप्परवाला पुल स्थित हाउस आफ कार्स, कार एसेसरीज को अवैध प्लेक्स / मीडिया डिवाइस स्थापित कर विज्ञापन प्रदर्शित / संचालित किये जाने के संबंध में 1,34,000 – (एक लाख चैंतीस हजार रू) जमा करने का सूचना पत्र दिनांक 07.02.2023 को जारी किया गया था।
जिसमें 07 दिवस के अन्दर राशि जमा की जानी थी। किन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक उक्त राशि को निगम कोष में जमा नहीं करवाया गया है । उक्त कृत्य म.प्र. आउट डोर विज्ञापन मीडिया नियम-2017 के नियम-22 के अंतर्गत अपराध कारित करने की श्रेणी में आता है।
अतः उपरोक्तानुसार जुर्माना राशि से 1,34,000- (एक लाख चैंतीस हजार रू) एवं 12 फीसदी (बारह प्रतिशत) वार्षिक ब्याज की राशि सहित रू. 1,34,485- (एक लाख चैंतीस हजार 485 रू) तत्काल रूप से निगम कोष में जमा कराया जाकर जमा पावती की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी।