पार्क अधिकारी मुकेश बंसल ने पेड़ों को काटने की दी अनुमति

सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ों को काटने की अनुमति शर्तों के साथ दी

ग्वालियर – नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा  मंयक गर्ग राइटर्स एण्ड पब्लिशर्स लि. ग्वालियर को सुरक्षा की दृष्टि से तीन पेडों को काटने की अनुमति आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की है।

सहायक आयुक्त  मुकेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि  मंयक गर्ग, राईटर्स एण्ड पब्लिशर्स लि. ग्वालियर द्वारा सुरक्षा की दृष्टि स्वयं के निर्माणाधीन भवन के गेट के सामने स्थित 3 नग वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई थी।

वृक्ष अधिकारी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर 3 नग वृक्षों को काटने की अनुमति शर्तों के साथ दी।
शर्तों के अनुसार पेडों को काटते एवं छांटते समय यदि किसी प्रकार की जनहानि एवं दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी, नगर निगम ग्वालियर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वृक्ष को काटते अथवा छांटते समय यदि किसी भी प्रकार का जनाक्रोश या आपत्ति होती है तो अनुमति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। अनुमति की वैधता 45 दिवस तक मान्य होगी। 45 दिवस उपरांत अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी।
वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदन एवं फोटो के अनुसार भवन में बाधक पेड एवं शाखाओं को काटते एवं छांटने से संबंधित अनुमति दी गई है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेड़ की शाखा को काटते एवं छांटने का कार्य किया गया तो आवेदक के विरुद्ध मध्यप्रदेश वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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Post Author: Javed Khan