- निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद अब नेशनल लोक अदालत में सम्पत्तिकर एवं जलकर में मिलेगा शत प्रतिशत तक अधिभार में छूट का लाभ…
नेशनल लोक अदालत आज
ग्वालियर – सम्पत्तिकर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों में वसूली के लिए एवं प्रकरणों के निराकरण के लिए 11 मई 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद अब नेशनल लोक अदालत में नियम अनुसार शत प्रतिशत तक अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सकेगा।
निगमायुक्त हर्ष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सदस्य सचिव मप्र राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेशानुसार लोक अदालत का आयोजन नगर निगम के समस्त क्षेत्रीय वार्ड कार्यालय क्रमांक 1 लगायत 25 में किया जाएगा।
निगमायुक्त श्री सिंह ने बताया कि शहर के नागरिकों के सम्पत्तिकर के लंबित वसूली प्रकरणों के निराकरण के लिए आयोजित लोक अदालत में कर एवं अधिभार की राशि 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी।
ऐसे प्रकरण जिनमें 50 हजार से 1 लाख तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट एवं 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही जल उपभोक्ता प्रभार, जलकर के ऐसे प्रकरण जिन पर कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट रहेगी। ऐसे प्रकरण जिनमें 10 हजार से 50 हजार तक की राशि बकाया है, उनके अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट एवं 50 हजार रुपए से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
यह छूट केवल एक बार में ही दी जाएगी।
इसके साथ ही यदि ऑनलाइन संपत्तिकर व जलकर जमा नहीं हुआ तो ऑफलाइन रसीद काटकर उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाएगा।