विधिक कैम्प में पास्को एक्ट,पीड़ित प्रतिकर कानून की जानकारी से लाभान्वित हुए स्टूडेंट व बुजुर्ग..
ग्वालियर… जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर द्वारा अलख सामाजिक एवं जन कल्याण समिति के सहयोग से स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों के बीच जाकर उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता दिए जाने के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जा रही है… इस कार्य के लिए जिला न्यायालय के न्यायाधीश गण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी शिक्षण संस्थाओं में जाकर उन्हें पास्को एक्ट महिला प्रतिषेध भरण पोषण अधिनियम एवं युवाओं के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी दे रहे हैं
.साथ ही उन्हें इस बात की जानकारी भी दी जा रही है कि टीनएज की उम्र में वे कोई ऐसा कदम न उठाएं.. जिससे उनको और उनके माता-पिता को कानूनी प्रावधानों के कारण परेशानी का सामना करना पड़े.
. इसी तरह का एक आयोजन हरिशंकर पुरम के एफ ब्लॉक में मुक्तानंद आश्रम के पास स्थित एक क्लासेस परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर शिवकांत थे। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएससी एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर मनोज शर्मा ने की। एवं कार्यक्रम की रूपरेखा संचालक मनोज आडवाणी ने रखी। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने भी न्यायाधीश गण से अपनी जिज्ञासाओं के संबंध में सवाल जवाब किए.. जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया..विधिक जागरूकता कैम्प में अतिथियों का स्वागत मनोज रिछारिया, मनोज आडवाणी आदि ने किया ।
कार्यक्रम का संचालन अलख के सचिव व सामाजिक कार्यकर्ता जावेद खान ने किया..आभार रवि पांडेय ने व्यक्त किया..
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