कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक सिंह द्वारा जिले में ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के पटाखों का विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। सिर्फ ग्रीन पटाखों का विक्रय एवं उपयोग किया जा सकेगा। ग्रीन पटाखों को चलाने हेतु दीपावली एवं गुरूपर्व त्यौहारों के दिन 2 घंटे (रात्रि 8 से 10 बजे तक), छठ पर्व के दिन 2 घंटे (प्रातः 6 से 8 बजे तक) एवं क्रिसमस एवं नव वर्ष की संख्या पर 35 मिनिट (रात्रि 11.55 से 12.30 बजे तक) समयावधि का पालन किया जाएगा। यह आदेष तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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