अबैध रूप से 350 क्वार्टर देशी शराव बैचने वाले आरोपीगण को जेल..

न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री सचिन जैन ग्‍वालियर ने आरोपी छोटू उर्फ दीपक राजावत, डेविड पाल उर्फ सतेन्‍द्र पाल निवासी विरला नगर ग्‍वालियर लाइन नं. 2 को धारा 34(2) आवकारी अधिनियम में आरोपीगण को जेल भेजा।
अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री साकेत गोयल ग्‍वालियर ने घटना के बारे में बताया कि थाना हजीरा में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि बिरलानगर ग्‍वालियर में मंदिर के पास रवि तोमर निवासी प्र‍गति नगर रेशम मिल, छोटू राजावत, डेब्रिड पाल निवासी विरलानगर अवैध रूप से शराव बेच रहे है। सूचना की तस्‍दीक हेतु पुलिस मौके पर पहुची जहॉं पुलिस ने देखा कि रवि तोमर डेविड पाल, छोटू राजावत कार हुन्‍डई ऐसेन्‍ट नं. एम पी 07 ई ए 2609 से शराव निकालकर बैच रहे है तब पुलिस द्वारा दविस देने पर आरोपी रवि तोमर एवं ग्राहक वहां से भाग गये एवं मौके पर छोटू राजावत एवं डेविड पाल को मिले , कार की डिग्‍गी से सात पेटी शराव प्‍लेन मदिरा कुल 350 क्‍वार्टर एवं आरोपी डेविड पाल के पास एक वोतल रोयल स्‍टेग व्ळिस्‍की सेल हरियाणाा लिखी हुई मिली । दोनो आरोपीगण से शराव बैचने का वैध लाइसेंस के बारे मे पूछा तो न होना बताया जिस पर से पुलिस ने दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार कर माननीय न्‍यायालय के समक्ष पेश किया जिस पर माननीय न्‍यायालय ने आरोपीगण को 09/04/2021 तक जेल भेजने का आदेश दिया ।

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Post Author: Javed Khan

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