समय-सीमा निकलने पर होगी धारा-188 व आयुध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई

जिले के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित, 25 अक्टूबर तक शस्त्र जमा करने के आदेश

 

समय-सीमा निकलने पर होगी धारा-188 व आयुध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई
समय-सीमा निकलने पर होगी धारा-188 व आयुध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई

ग्वालियर/ विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का कड़ाई से पालन कराने पर जिला प्रशासन का विशेष जोर है। इस कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने जिले के सभी शस्त्र लायसेंसधारियों से अनिवार्य रूप से 25 अक्टूबर 2018 तक अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों अथवा रक्षित पुलिस लाइन में जमा करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री वर्मा ने साफ किया है कि समयावधि के भीतर शस्त्र जमा न करने वाले शस्त्र लायसेंसधारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी। विदित हो जिला दण्डाधिकारी द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के मकसद से गत 6 अक्टूबर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर सभी शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ निलंबित कर दी गई हैं। साथ ही सभी को अपने अस्त्र-शस्त्र पुलिस थानों में जमा करने के आदेश दिए हैं। यह अनुज्ञप्तियाँ आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के दिनांक से 12 दिसम्बर 2018 तक निलंबित की गई हैं। इस दौरान अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा व चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के लिये तैनात किए गए सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बल, अद्र्धसैनिक बल, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों व उम्मीदवारों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिस कर्मियों सहित अन्य शासकीय बलों, बैंक गार्डों आदि पर लागू नहीं होगा। किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किए जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

 

       “सारे काम छोड़ दो सबसे पहले वोट दो”

 

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Post Author: Javed Khan

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