एससी एसटी एक्ट में संशोधन कर ग्वालियर हाईकोर्ट ने दी तीन लोगों को राहत

हाईकोर्ट में 8 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत

 

हाईकोर्ट में 8 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत
हाईकोर्ट में 8 सितम्बर को नेशनल लोक अदालत

ग्वालियर/ राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं न्यायामूर्ति श्री संजय यादव, प्रशासनिक न्यायाधिपति व को-चेयरमेन, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर के मार्गदर्शन में 8 सितम्बर को उच्च न्यायालय खंडपीठ, ग्वालियर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा । नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो इस संबंध में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार/सचिव श्री एन.के.सक्सेना द्वारा हाईकोर्ट के संबंधित अधिकारियों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों को चिन्हित कर समुचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।  साथ ही सदूर अंचलों तक प्रचार प्रसार कराने को भी कहा गया है।।

श्री सक्सेना  ने बताया ‍कि इस लोक अदालत में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, निगोशिएबल इंस्टूमेंटएक्ट के अन्तर्गत चैक बाउन्स प्रकरण, भू-अधिग्रण, सर्विस व सेवानिवृत स्वत्व भुगतान संबंधी रिट पिटीशन, सिविल प्रकरण एवं राजस्व प्रकरण सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण पक्षकारों की आपसी सहमति से किया जायेगा । लोक अदालत के माध्यम से निराकृत प्रकरणों में पक्षकार पूर्व में अदा की गई कोर्ट फीस वापिस पाने का हकदार होगा।

जो पक्षकार माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष लंबित अपने प्रकरणों का निराकरण नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वह अपनी सहमति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति ग्वालियर (नवीन उच्च न्यायालय भवन परिसर) के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं ।

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Post Author: Javed Khan

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