मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का अहम फैसला .. पूरे मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन.. सरकार के लिए 10 बिंदुओं के दिशा निर्देश किए जारी .. मीडिया से भी सकारात्मक खबरों की पहल की उम्मीद..

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ का अहम फैसला ..

पूरे मध्यप्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन..
सरकार के लिए 10 बिंदुओं के दिशा निर्देश किए जारी ..
मीडिया से भी सकारात्मक खबरों की पहल की उम्मीद..

जावेद खान–//

ग्वालियर /मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश मे पॉलिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक पर तत्काल रोक लगाने के आदेश दिए हैं। ये आदेश एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिए है। कहा जा रहा है कि यह आदेश सम्भवतः देश में पहली बार है, जब किसी प्रदेश में हाईकोर्ट ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के आदेश दिए है। साथ ही शासन को दिए 10 बिंदुओं पर निर्देश भी जारी किये हैं।

–जिनमें शासन द्वारा स्कूल तथा कॉलेजों को निर्देशित किया जाए कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन को पूरी तरह से बैन करें। यह भी कहा गया है कि शासन तथा उसके उपक्रम उद्योगों को निर्देशित करें किसी भी तरह से पॉलीथिन और single use प्लास्टिक का उत्पादन ना करें। साथ ही स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन भी ना होने पाए। इसके साथ ही शासन छोटे-छोटे लघु उद्योग स्थापित करें। जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथिन के विकल्प के रूप में जूट कागज अथवा कपड़े की थैली एवं थैलें बनाएं और उनकी कीमत आम जनता को ध्यान में रखकर न्यूनतम fix की जावे।

अवधेश सिंह भदौरिया, याचिकाकर्ता के एडवोकेट ने जानकारी दी कि
-वहीं कोर्ट ने शासन से प्रदेश के सभी शहरों के बाहर शुद्ध पानी के लिए प्लांट स्थापित करने के आदेश भी जारी किए है। ताकि पानी के लिए यूज प्लास्टिक और सिंगल यूज़ बोतल पर रोक लगाई जा सके। सिंगल यूज प्लास्टिक को क्रश करने एवं रीसाइक्लिंग करने के लिए जगह-जगह शासन मशीनें स्थापित करें। साथ ही प्लास्टिक कचरे से बिजली बनाने के संयंत्र प्रदेश में जगह-जगह स्थापित किए जाएं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है की सभी हितग्राही अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के माध्यम से संबंधित जिले के सभी कलेक्टर को भेजें।

…जिससे हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जा सकें। आदेश के पालन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है…. या आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मामले को पुनः तुरंत हाईकोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाए। साथ ही हर 3 माह में इस मामले में समीक्षा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्टर को मध्य प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर सौंपेंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट ने मीडिया से भी इस बारे में सकारात्मक माहौल बनाए रखने की एडवाइजरी जारी की है ।जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को और घातक परिणाम के बारे में मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से अवगत कराया जा सके

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Post Author: Javed Khan

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