माफिया राज — नयागांव एबी रोड पर बन रही है रेलवे की जमीन पर टाउनशिप..

ये मुकेश जैन कौन है..?
नयागांव एबी रोड पर बन रही है रेलवे की जमीन पर टाउनशिप..

ग्राम पंचायत के नोटिस को तब्बजो नहीं दे रहे बिल्डर और कॉलोनाइजर..
एसडीएम ने दिए जांच के निर्देश,
भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौड़ भी लगा चुके हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव..

 

ग्वालियर ..शहर की सीमाओं से सटे हुए क्षेत्र में भू माफिया लगातार सक्रिय होते जा रहे हैं ,उनकी सक्रियता और हौसले इतने अधिक बुलंद हो गए हैं कि वह अब सरकारी और रेलवे की जमीन को भी अपनी बताते हुए कब्जाने लगे हैं।
ताजा मामला ग्राम पंचायत नयागांव, जनपद पंचायत घाटीगांव ग्वालियर क्षेत्र का है। जहां ग्वालियर निवासी मुकेश जैन और उनके परिजनों के द्वारा एक बड़ी टाउनशिप का निर्माण किया जा रहा है ।
यह टाउनशिप के लिए सड़क डाल दी गई है, बिजली के खंबे लग गए हैं ,कुआं बन गया है। साइट ऑफिस बना हुआ है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन सर्वे और खसरा नंबर पर यह कार्य किया जा रहा है ,उसको लेकर ग्राम पंचायत नयागांव की ओर से एक आपत्ति जताई गई है और बिना अनुमति और बिना शर्तों का पालन किए निर्माण करने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है।

हालांकि पंचायत के सूत्रों का कहना है कि मुकेश जैन और उनके परिजनों द्वारा विकसित किये जा रहे हैं इस भू भाग की परमिशन और अन्य मंजूरियों के संबंध में ग्राम पंचायत को कोई सटीक जवाब और उत्तर प्रस्तुत समय सीमा में नहीं किया गया है।
इस मामले का संज्ञान जनपद के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने भी लिया है और एसडीएम घाटीगांव को निर्देशित किया है कि इस पूरे मामले की जांच करके वस्तु स्थिति के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए की जाए

सबसे अहम सवाल है कि जो सर्व और खसरा नंबरों क्रमांक पर निर्माण हो रहा है उसके संबंध में
कार्यालय ग्राम पंचायत नयागाँव जनपद पंचायत घाटीगाँव (बरई) जिला ग्वालियर द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं, उनका जवाब मुकेश जैन और उनकी टीम ने देना अभी तक मुनासिब नहीं समझा है।
जो सूचना पत्र या नोटिस जारी किया गया है जो इस तरह से है।

श्री मुकेश जैन जी
पता-बसंत बिहार ,ग्वालियर
विषय : ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना अधिनियम की धारा 55 के तहत अवैध बिना अनुमति निर्माण कार्य को रोकने के संबंध..
आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत के संज्ञान में आया है कि आप ग्राम नयागांव के खसरा
नंबर, 125/1,125/2,130/4, 130/5 नंबर, 125/1,125/2,130/4,130/5,130/6,130/7,126/1/2,12
6/2/1,126/2/2, आदि पर ग्राम पंचायत से बिना किसी पूर्व अनुमति के ,स्वीकृत योजना के निर्माण कार्य कर रहे है।

यह कार्य मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 55 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार ग्राम पंचायत क्षेत्र में किसी भी नए भवन का निमर्माण या मौजूदा भवन में कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए ग्राम पंचायत की लिखित अनुमति आवश्यक है।
अतः, आपको निर्देशित किया जाता है किः
इस नोटिस की प्राप्ति के तुरंत बाद समस्त निर्माण कार्य रोक दें।

नोटिस प्राप्त होने के (सामान्यतः 3 से 7 दिन] दिनों के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय में उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/पक्ष प्रस्तुत करें और आवश्यक दस्तावेज़ (यदि कोई वैध अनुमति है तो) जमा करें।

यदि आपके ‌द्वारा संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है या आप निर्धारित समय-सीमा में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ग्राम पंचायत के पास यह अधिकार होगा कि वह इस कार्य पर स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई कर सकेगा।

इस मामले में एसडीएम घाटीगांव वंदना जैन ने तहसीलदार घाटीगांव को भी निर्देशित किया है और जांच प्रतिवेदन समय सीमा में प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं..
इतना ही नहीं जांच रिपोर्ट आने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं ।
गौरतलब है कि इस मामले में ग्वालियर के भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौड़ भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रख चुके हैं..
उस स्तर पर अलग से जांच की जा रही है ..विधायक मोहन सिंह राठौड़ ने भी मुकेश जैन द्वारा विकसित की जा रही तथाकथित टाउनशिप और निर्माण कार्य की जांच करने और रेलवे की भूमि पर कब्जा किए जाने के मुद्दे पर अलग से एक्शन लेने की मांग उठाई है।
#nayagaon
#abroadgwalior
#grampanchayatnayagaongwalior
#sdmghatigaon
#gwalior