ग्वालियर/ जिले में विधानसभा चुनाव सम्पन्न कराने के लिये की जा रही तैयारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने बुधवार को मीडिया प्रतिनिधियों से साझा किया। साथ ही जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मीडिया से सहयोग भी मांगा। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों से आहवान किया कि वे मतदाता जागरूकता अभियान को प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक एवं सोशल मीडिया में अधिकाधिक स्थान देकर जिले के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सहयोगी बनें। श्री वर्मा ने कहा इस बार 80 प्रतिशत मतदान का लक्ष्य रखकर स्वीप (सिस्टमेटिक वोटर्स इलेक्टोरल एज्यूकेशन पार्टिसिपेशन) के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने बैठक में जानकारी दी कि जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुल 14 लाख 85 हजार 688 मतदाता हैं, जिसमें 8 लाख 2 हजार 287 पुरूष व 6 लाख 83 हजार 346 महिला मतदाता एवं 55 थर्ड जेण्डर मतदाता हैं। जिले के मतदाताओं का जेण्डर रेशियो 852 है। जिले में कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 1726 है। जिसमें 289 क्रिटिकल मतदान केन्द्र हैं, इनमें 232 बल्नरेबल मतदान केन्द्र शामिल हैं। श्री वर्मा ने बताया कि जिले में सक्षम बूथ व पिंक बूथ बनाए गए हैं। सक्षम बूथ का संचालन दिव्यांग मतदान अधिकारियों द्वारा तो पिंक बूथ महिला मतदान अधिकारी द्वारा संचालित होंगे। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिये मतदान सामग्री का वितरण व प्राप्ति एमएलबी कॉलेज में होगा। यहीं पर स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। मतगणना की कार्रवाई भी एमएलबी कॉलेज में सम्पन्न होगी। जिले में लगभग 24 हजार 843 शासकीय सेवक डाक मत पत्र का उपयोग करेंगे।
श्री वर्मा ने जानकारी दी कि जिले में 292 ऐसे मतदान केन्द्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए विशेष व्यवस्थायें की गई हैं। इनमें से 172 मतदान केन्द्रों में वेब कास्टिंग की जायेगी। इसके अलावा 114 मतदान केन्द्रों में वीडियोग्राफी और 6 मतदान केन्द्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में मतदान दलों का प्रथम चरण का प्रशिक्षण आयोजित हो चुका है। जिले के सभी क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती भी की जायेगी। जिले में स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने के मकसद से हर विधानसभा क्षेत्र में 3 – 3 एफएसटी (फ्लाइंग स्क्वायड) व एसएसटी (स्थेटिक सर्विलेंस टीम) तैनात की गई हैं। मतदान दलों के परिवहन में 190 बस, 200 मिनी बस व 336 जीप उपयोग में लाई जायेंगीं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि जिले में ईवीएम व वीवीपैट की पर्याप्त उपलब्धता है। मतदान केन्द्रों के मान से 20 प्रतिशत वैलेट यूनिट, 16 प्रतिशत कंट्रोल यूनिट व 20 प्रतिशत अधिक वीवीपैट अतिरिक्त रूप से तैयार कराए गए हैं। इसके अलावा स्वीप प्लान गतिविधियों में लगी ईवीएम भी उपलब्ध है।
इस बार मतदाताओं को मिलेंगीं फोटोयुक्त वोटर पर्ची
मीडिया प्रतिनिधियों को बताया गया कि इस बार मतदाताओं को फोटोयुक्त वोटर पर्ची मुहैया कराई जायेंगीं। वोटर पर्ची का वितरण संबंधित बीएलओ द्वारा मतदान के पाँच दिवस पूर्व से शुरू कर दिया जायेगा। साथ ही मतदाता गाइड (ब्रोशर) का वितरण भी किया जायेगा।
2 नवम्बर से प्रस्तुत किए जा सकेंगे नामांकन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र पाण्डेय ने कार्यशाला में जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन की सूचना 2 नवम्बर को जारी होगी। इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर 9 नवम्बर तक नाम निर्देशन पत्र संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर को प्रस्तुत किए जा सकेंगे। इस प्रकार 2, 3, 5, 6, 8 एवं 9 नवम्बर को नामांकन भरे जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जाँच) 12 नवम्बर को होगी। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 14 नवम्बर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इन सभी दिवसों में प्रात: 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक उक्त कार्यवाही संपादित होगी।
कलेक्ट्रेट में इन कक्षों में लिए जायेंगे नामांकन
- प्रथम तल पर कक्ष क्र.-214 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-14 ग्वालियर ग्रामीण ।
- प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक-203 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-15 ग्वालियर ।
- भूतल पर कक्ष क्रमांक-104 में 16 ग्वालियर पूर्व ।
- प्रथम तल पर कक्ष क्रमांक-209 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-17 ग्वालियर दक्षिण।
- भूतल पर कक्ष क्र.-106 मे विधानसभा क्षेत्र 18-भितरवार ।
- भूतल पर कक्ष क्र.-108 में विधानसभा क्षेत्र 19-डबरा (अजा) ।
यह भी जानकारी दी गई
- नामांकन के समय कलेक्ट्रेट के 100 मीटर के दायरे में प्रत्याशी के केवल तीन वाहनों की मिलेगी अनुमति।
- रिटर्निंग ऑफीसर के कक्ष में अभ्यर्थी सहित उसके पाँच समर्थक-प्रस्तावकों को ही मिलेगा प्रवेश।
- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों के लिये एक प्रस्तावक और अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों व निर्दलीय प्रत्याशियों के लिये 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे।
- प्रस्तावक को संबंधित विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य।
- प्रत्याशी यदि दूसरे विधानसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।
- आरक्षित सीट के लिये जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य।
- राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र 9 नवम्बर को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र।
- प्रत्याशी पर कोई अपराध दर्ज है तो इसकी घोषणा तीन बार समाचार माध्यमों के जरिए करनी होगी।
- नामांकन में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जायेगा।
- सामान्य जाति के उम्मीदवार को 10 हजार रूपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 5 हजार रूपए की निक्षेप राशि निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी।