ओवर लोडिंग को लेकर पेश की गई जनहित याचिका पर चार सप्ताह में देना है जवाब
ग्वालियर। हाईकोर्ट ने ग्वालियर-चंबल संभाग के आठ पुलिस अधीक्षकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि ओवर लोडिंग वाहन और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर क्या कार्रवाई की है। पुलिस को चार सप्ताह में जवाब देना है।
उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हाल ही में हुई रमाया होटल के पास सड़क दुर्घटना में जिन बच्चों की मौत हुई है अगर वे हेलमेट पहने होते तो उनकी मृत्यु को रोका जा सकता था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश सिंह तोमर का कहना था कि जब भी दुर्घटना होती है उसके बाद एक्सपर्ट कमेंट आता है कि यदि हेलमेट पहने होता तो चालक की जान बच सकती थी। याचिका में ओवर लोडिंग आटो के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने का भी जिक्र किया है। याचिका में कहा गया कि एक ऑॅटो जिसमें तीन सवारी बैठ सकती है उसमें 12 सवारियों को कैसे बैठने की मंजूरी दी गई। याचिका में कहा गया कि इस मार्ग पर दो थाने पड़ते हैं थाने वालों ने भी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। परिवहन विभाग तो अपनी ड्यूटी सडक पर करता ही नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।